आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना प्रत्येक करदाता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि आप 31 जुलाई 2024 की नियत तिथि तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आप विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि और जुर्माना विवरण

विलंबित रिटर्न क्या है?

विलंबित रिटर्न वह रिटर्न है जो नियत तिथि के बाद दाखिल किया जाता है। यदि आप किसी कारणवश समय पर ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा।

जुर्माना विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, यदि आप 31 जुलाई 2024 तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस अवधि में रिटर्न दाखिल करने पर आपको ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो यह जुर्माना ₹1,000 होगा।

विलंबित रिटर्न के नुकसान

  • लाभ हानि का अग्रेषण नहीं: विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर आप कुछ हानियों को अगले वर्षों में अग्रेषित नहीं कर सकते हैं।
  • धारा 234A के तहत ब्याज: यदि आपके ऊपर कर बकाया है, तो आपको धारा 234A के तहत मासिक 1% की दर से ब्याज देना होगा।
  • धारा 234F के तहत जुर्माना: जैसा कि ऊपर बताया गया है, विलंबित रिटर्न पर ₹5,000 या ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।

विलंबित रिटर्न कैसे दाखिल करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  2. सही ITR फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें।
  3. सभी आवश्यक विवरण भरें: अपनी आय, कटौतियों और कर भुगतान की जानकारी दर्ज करें।
  4. विलंबित रिटर्न का चयन करें: रिटर्न प्रकार में ‘विलंबित रिटर्न’ चुनें और प्रासंगिक आकलन वर्ष का चयन करें।
  5. जुर्माना और ब्याज जोड़ें: सिस्टम स्वचालित रूप से जुर्माना और ब्याज की गणना करेगा; सुनिश्चित करें कि यह सही है।
  6. रिटर्न जमा करें: सभी विवरण सत्यापित करने के बाद, रिटर्न जमा करें और ई-सत्यापन करें।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • 31 जुलाई 2024: ITR दाखिल करने की मूल नियत तिथि।
  • 31 दिसंबर 2024: विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि।

निष्कर्ष

ITR समय पर दाखिल करना न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि इससे आप जुर्माना और ब्याज से भी बच सकते हैं। यदि आप नियत तिथि चूक गए हैं, तो 31 दिसंबर 2024 से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल करें और संभावित दंड से बचें।